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Caste Certificate Online Apply 2025: जाति प्रमाण पत्र यहां से आवेदन करें

Harendra Kumar 0

बिहार में जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) कैसे बनवाएं? पूरी जानकारी

Bihar Jati Praman Patra online apply 2025


जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है, जो व्यक्ति की जाति को प्रमाणित करता है। यह प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं, आरक्षण, छात्रवृत्ति और नौकरियों में लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। यदि आप बिहार में जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो इस लेख में हम आपको जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, फीस, समय सीमा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे।


जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) की आवश्यकता क्यों होती है?

जाति प्रमाण पत्र का उपयोग कई सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यों में किया जाता है, जैसे:


  • सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्राप्त करने के लिए।
  • छात्रवृत्ति (Scholarship) योजनाओं का लाभ लेने के लिए।
  • सरकारी योजनाओं (Schemes) का लाभ उठाने के लिए।
  • बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों में आवेदन करने के लिए।
  • चुनावी प्रक्रिया में जाति आधारित आरक्षण के लिए।


बिहार में जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे बनवाएं?

बिहार सरकार ने जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं।


1. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

बिहार में जाति प्रमाण पत्र के लिए RTPS (Right to Public Service) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।


ऑनलाइन आवेदन करने के स्टेप्स:

1. RTPS पोर्टल पर जाएं:

➝ आधिकारिक वेबसाइट: http://rtps.bihar.gov.in


2."जाति प्रमाण पत्र" के लिए आवेदन करें:

➝ होमपेज पर "जाति प्रमाण पत्र" के विकल्प पर क्लिक करें।


3. पंजीकरण करें (Registration):

➝ यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करें।


4. आवेदन फॉर्म भरें:

➝ फॉर्म में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, जाति, आधार नंबर आदि भरें।


5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:

➝ स्कैन किए हुए दस्तावेज अपलोड करें (सूची नीचे दी गई है)।


6. फॉर्म सबमिट करें:

➝ आवेदन को सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या (Application ID) मिलेगी, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।


7. प्रमाण पत्र डाउनलोड करें:

➝ आवेदन स्वीकृत होने के बाद आप RTPS पोर्टल से जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।


2. ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने जिले के प्रखंड कार्यालय (Block Office) या अंचल कार्यालय (Circle Office) में जाकर आवेदन कर सकते हैं।


ऑफलाइन आवेदन करने के स्टेप्स:

  1. प्रखंड कार्यालय या CSC केंद्र पर जाएं।
  2. जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  3. फॉर्म को सही से भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  4. आवेदन को संबंधित अधिकारी को जमा करें।
  5. प्राप्ति रसीद (Acknowledgment Receipt) प्राप्त करें।
  6. कुछ दिनों बाद कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करें।


जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  1. आवेदक का आधार कार्ड
  2. परिवार का राशन कार्ड
  3. वोटर आईडी कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड
  4. बिजली बिल या पानी बिल (पते का प्रमाण)
  5. जन्म प्रमाण पत्र / 10वीं की मार्कशीट (जन्म तिथि प्रमाण के लिए)
  6. पिता या दादा का जाति प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
  7. राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
  8. पासपोर्ट साइज फोटो


                महत्वपूर्ण लिंक और जानकारी

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जाति प्रमाण पत्र बनाने में लगने वाला समय

ऑनलाइन आवेदन करने पर: 10-15 कार्यदिवस लगते हैं।

ऑफलाइन आवेदन करने पर: 15-30 दिन का समय लग सकता है।


जाति प्रमाण पत्र आवेदन की फीस

ऑनलाइन आवेदन: ₹0 (निःशुल्क)

CSC केंद्र से आवेदन करने पर: ₹30-₹50 तक की सेवा शुल्क लग सकता है।


जाति प्रमाण पत्र का स्टेटस कैसे चेक करें?

यदि आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, तो आप अपने आवेदन की स्थिति RTPS पोर्टल पर चेक कर सकते हैं:

  1. http://rtps.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  2. "Application Status" पर क्लिक करें।
  3. आवेदन संख्या (Application ID) दर्ज करें।
  4. आपका जाति प्रमाण पत्र तैयार हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी मिल जाएगी।


जाति प्रमाण पत्र की वैधता

जाति प्रमाण पत्र आजीवन वैध होता है, लेकिन कुछ संस्थानों में नवीनीकरण की आवश्यकता हो सकती है।

सरकारी योजनाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से 1 वर्ष तक मान्य हो सकता है।


निष्कर्ष

बिहार में जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया अब आसान हो गई है। आप इसे RTPS पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं या प्रखंड कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।


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